Widow Pension Yojana – विधवा, वृद्ध और विकलांग नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने घोषणा की है कि अब इन वर्गों को हर महीने ₹10,000 की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यह एक बहुत बड़ा सहारा होगा, जिससे वे अपने दैनिक खर्चों और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों के लिए आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस योजना के तहत विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल माध्यम से आवेदन करने और भुगतान पाने की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। जिन लोगों को पहले ₹2,000 से ₹3,000 पेंशन मिलती थी, अब उन्हें बढ़ी हुई राशि ₹10,000 तक मिलेगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा और उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

Widow Pension Yojana के तहत मिलने वाली सुविधाएं
Widow Pension Yojana के अंतर्गत सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह करने की घोषणा की है, जिससे लाभार्थियों को अब बड़ी राहत मिलेगी। पहले जहाँ विधवाओं को महज ₹2000–₹3000 तक की राशि मिलती थी, अब उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग मिलेगा। इस योजना का लाभ 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं ले सकती हैं जिनके पास कोई स्थाई आय का स्रोत नहीं है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारें भी इस योजना में केंद्र का सहयोग करते हुए अपने स्तर पर अतिरिक्त सहायता दे सकती हैं।
वृद्ध और विकलांगों के लिए राहत: ₹10,000 पेंशन
अब वृद्ध और विकलांगों को भी इस योजना के तहत ₹10,000 की मासिक पेंशन मिलने जा रही है, जोकि उनके जीवन के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। पहले जो वृद्धजनों को ₹1000–₹2000 तक की राशि मिलती थी, वह बढ़कर सीधे ₹10,000 हो जाएगी। इस राशि से वे अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाइयों और भोजन जैसी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर पाएंगे। सरकार का यह कदम बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी देगा।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। सबसे पहले लाभार्थी को नजदीकी CSC (Common Service Center) या सामाजिक कल्याण कार्यालय जाना होगा। वहाँ से फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र (यदि विधवा हैं), विकलांग प्रमाण पत्र (यदि दिव्यांग हैं) और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ राज्यों में आवेदन ऑनलाइन भी स्वीकार किए जा रहे हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है?
Widow Pension Yojana का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं। विधवाओं के लिए उम्र कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए और वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होनी चाहिए। वहीं वृद्धों के लिए आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उनके पास कोई नियमित आय स्रोत नहीं होना चाहिए। विकलांगों के मामले में 40% या उससे अधिक की स्थायी विकलांगता होनी चाहिए और वे भी गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आने चाहिए। आवेदक के पास भारतीय नागरिकता होनी अनिवार्य है।